क्या 30 सितंबर के बाद रद्दी हो जाएंगे 2000 रुपये के नोट? यहां जानें अपने हर सवाल का जवाब

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क्या 30 सितंबर के बाद रद्दी हो जाएंगे 2000 रुपये के नोट? यहां जानें अपने हर सवाल का जवाब
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2,000 Rupee Notes Update: भारतीय रिजर्व बैंक ने कल यानी 19 मई को 2 हजार रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया है. केंद्रीय बैंक ने बताया है कि 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक दो हजार रुपये (Rs 2000 Notes) के नोट को जमा या अन्य नोटों में बदला जा सकता है. जिसके बाद आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. हर कोई ये जानना चाहता है कि RBI के इस फैसले के बाद अब वह 2,000 रुपये के बैंक नोट का क्या करें. इसका इस्तेमाल अब हो सकता है या नहीं और इन नोटों को दूसरे नोट में कैसे कब और कहां बदला जा सकता है. आम लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ जिस बैंक में अकाउंट खुला है वहीं नोट बदला जा सकता है और क्या नोट बदलने के लिए कोई चार्ज देना होगा?

इसके साथ ही लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि 30 सितंबर की समयसीमा खत्म होने के बाद भी अगर उनके पास 2000 के ऐसे नोट रह जाते हैं जिन्हें वो नहीं बदला पाएं तो कहीं वह रद्दी तो नहीं हो जाएगा और उनपर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी. आपको परेशान होने की जरूरत नही हैं. यहां हम 2000 रुपये के नोट के लेकर आपके हर सवाल के जवाब आसान शब्दों में देने जा रहे हैं.

एक बार में 2000 रुपये के 10 नोटों को बदल सकेंगे 

आपको सबसे पहले ये बता दें कि  RBI ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के बैंक नोट (2000 Rupee Currency Note) जारी ना करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही बैंकों को दो हजार रुपये के नोट बदलने को लेकर भी निर्देश दिए हैं. जिसके मुताबिक, आप 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक दो हजार रुपये (Rs 2000 Notes) के नोट को अन्य नोटों में बदलवा सकते हैं. लेकिन यहां आरबीआई ने एक लिमिट रखी है, आप एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट यानी 20,000 रुपये के मूल्य के नोटों को ही अन्य नोटों में बदल सकते हैं.