गुजरात हाईकोर्ट: मास्क नहीं लगाने पर 5 से 15 दिनों तक कोरोना सेंटर में सेवा देनी होगी
गुजरात हाईकोर्ट ने नया फैसला दिया है कोरोना महामारी के तहत मास्क नहीं पहनने वालों को कोरोना सेंटर में 5-6 घंटे सेवा करनी पड़ेगी। इस सेवा के दिन 5 से 15 तक हो सकते हैं। ये दिन बिना मास्क पकड़े जाने वाले लोगों की उम्र और मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए तय किए जाएंगे। ऐसे लोगों से कोरोना सेंटर में सेवा करवाने की अर्जी पर हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला दिया ।
चीफ जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों से सिर्फ जुर्माना वसूलना काफी नहीं है। बिना मास्क वालों से सेवा करवाने के लिए सरकार किसी संस्था को जिम्मेदारी सौंपे। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह एक अहम मुद्दा है, मास्क लगाना सभी के लिए जरूरी है।


