चंडीगढ़ में इनड्राइव का लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड:एसडीए की बड़ी कार्रवाई, आज से आर्डर लागू, पहले ओला पर हुआ एक्शन
चंडीगढ़ में इनड्राइव का लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड:एसडीए की बड़ी कार्रवाई, आज से आर्डर लागू, पहले ओला पर हुआ एक्शन
चंडीगढ़ में राइड-शेयरिंग ऐप इनड्राइव का इस्तेमाल करने वाले लोग अलर्ट हो जाए। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने एम/एस इंडसिस्टम्स आईटी प्राइवेट लिमिटेड (इनड्राइव) पर बड़ा एक्शन किया है। कंपनी का एग्रीगेटर लाइसेंस 6 महीने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब 4 प्वाइंट में जानिए क्या कहां आदेश में 1. सेवाओं पर पूरी तरह रोक - राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने इनड्राइव कंपनी को चंडीगढ़ की सीमा में कैब और बाइक टैक्सी सेवाएं तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। 2. ड्राइवरों और वाहन मालिकों के लिए चेतावनी - इनड्राइव से जुड़े सभी कैब और बाइक टैक्सी चालकों को ऐप के जरिए राइड बुकिंग स्वीकार न करने और सेवाएं तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। 3. नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई - यदि कोई ड्राइवर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो वाहन का चालान किया जाएगा और उसे जब्त कर लिया जाएगा। 4. यात्रियों के लिए सलाह - राज्य परिवहन प्राधिकरण ने आम लोगों को असुविधा से बचने के लिए इनड्राइव ऐप से राइड बुक न करने की सलाह दी है। यात्रियों से एसटीए में पंजीकृत अन्य वैकल्पिक ऐप आधारित कैब सेवाओं का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। क्या होता है एग्रीगेटर लाइसेंस एग्रीगेटर लाइसेंस सरकार की ओर से कंपनी को दी गई अनुमति है, जिसके तहत वह ऐप के जरिए यात्रियों को कैब या बाइक टैक्सी जैसी सेवाएं उपलब्ध करा सकती है। ओला, उबर और इनड्राइव जैसी कंपनियां खुद सभी गाड़ियां नहीं चलातीं, बल्कि ऐप के जरिए यात्रियों और ड्राइवरों को जोड़ती हैं। इस तरह की सेवा चलाने के लिए सरकार से एग्रीगेटर लाइसेंस लेना जरूरी होता है। अगर यह लाइसेंस सस्पेंड हो जाए तो कंपनी उस क्षेत्र में अपने ऐप के जरिए राइड बुकिंग और परिवहन सेवा नहीं चला सकती।
चंडीगढ़ में राइड-शेयरिंग ऐप इनड्राइव का इस्तेमाल करने वाले लोग अलर्ट हो जाए। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने एम/एस इंडसिस्टम्स आईटी प्राइवेट लिमिटेड (इनड्राइव) पर बड़ा एक्शन किया है। कंपनी का एग्रीगेटर लाइसेंस 6 महीने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब 4 प्वाइंट में जानिए क्या कहां आदेश में 1. सेवाओं पर पूरी तरह रोक - राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने इनड्राइव कंपनी को चंडीगढ़ की सीमा में कैब और बाइक टैक्सी सेवाएं तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। 2. ड्राइवरों और वाहन मालिकों के लिए चेतावनी - इनड्राइव से जुड़े सभी कैब और बाइक टैक्सी चालकों को ऐप के जरिए राइड बुकिंग स्वीकार न करने और सेवाएं तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। 3. नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई - यदि कोई ड्राइवर नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो वाहन का चालान किया जाएगा और उसे जब्त कर लिया जाएगा। 4. यात्रियों के लिए सलाह - राज्य परिवहन प्राधिकरण ने आम लोगों को असुविधा से बचने के लिए इनड्राइव ऐप से राइड बुक न करने की सलाह दी है। यात्रियों से एसटीए में पंजीकृत अन्य वैकल्पिक ऐप आधारित कैब सेवाओं का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। क्या होता है एग्रीगेटर लाइसेंस एग्रीगेटर लाइसेंस सरकार की ओर से कंपनी को दी गई अनुमति है, जिसके तहत वह ऐप के जरिए यात्रियों को कैब या बाइक टैक्सी जैसी सेवाएं उपलब्ध करा सकती है। ओला, उबर और इनड्राइव जैसी कंपनियां खुद सभी गाड़ियां नहीं चलातीं, बल्कि ऐप के जरिए यात्रियों और ड्राइवरों को जोड़ती हैं। इस तरह की सेवा चलाने के लिए सरकार से एग्रीगेटर लाइसेंस लेना जरूरी होता है। अगर यह लाइसेंस सस्पेंड हो जाए तो कंपनी उस क्षेत्र में अपने ऐप के जरिए राइड बुकिंग और परिवहन सेवा नहीं चला सकती।
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