RBI cancelled bank license: इस बैंक का लाइसेंस रद्द, जानिए अब क्या होगा ग्राहकों का

RBI canceled bank license: License of this bank cancelled, know what will happen to the customers now

RBI cancelled bank license: इस बैंक का लाइसेंस रद्द, जानिए अब क्या होगा ग्राहकों का

को-ऑपरेटिव बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सख्ती जारी है. आईबाआई ने अब एक को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आईबाआई ने एक रिलीज में जानकारी दी है कि  Botad Peoples Co-operative Bank Ltd को दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. को-ऑपरेटिव बैंक को नॉन-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है.  रिलीज में कहा गया है कि आरबीआई ने Botad Peoples Co-operative Bank को भारत में बैंकिंग बिजनेस चलाने के लिए 17 फरवरी, 1998 को दिया गया लाइसेंस 29 दिसंबर, 2023 को रद्द कर दिया है.

इस साल आईबाआई ने नियमों को पालन न करने पर कई बैंकों पर कड़ा एक्शन लिया है. कई बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है जबकि कई ऐसे भी बैंक हैं जिनके लाइसेंस को रद्द किया गया.
इन 5 बैंको पर लगाया भारी जुर्माना
इससे एक दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया था. RBI ने 28 दिसंबर को कहा कि उसने नियम का पालन नहीं करने पर पांच को ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इन बैंकों में विद्यानंद को-ऑपरेटिव बैंक, श्री चैतन्य को-ऑपरेटिव बैंक, द पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, सरदारगंज मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक और द यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं.