कोविड़-19 का उलंघन करने पर सुरेश रैना, सुजैन और गुरु रंधावा जैसे सेलिब्रिटीज समेत 34 गिरफ्तार रात 2 बजे तक पार्टी कर रहे थे
सेलिब्रिटीज को पार्टी करना भारी पड़ गया और वो भी कोरोनाकाल में। मुम्बई एयरपोर्ट के पास ड्रैगन फ्लाई क्लब में पुलिस ने सोमवार रात करीब ढाई बजे छापा मारा। क्रिकेटर सुरेश रैना समेत 27 सेलिब्रिटीज और 7 स्टाफ के खिलाफ IPC की धारा-188, 269 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। क्लब में सुजैन और सिंगर गुरु रंधावा समेत कई सेलिब्रिटीज मौजूद थे। सेलिब्रिटीज को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ भी दिया गया।
महाराष्ट्र मे रात को 11 बजे के बाद किसी भी तरह की पार्टी या सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित है। क्लब की ओर से फिलहाल कोई भी बयान सामने नहीं आया है। पब स्टाफ के 7, 27 सेलिब्रिटीज यानी कुल 34 पर केस दर्ज हुआ। मुंबई पुलिस को संदेह है कि कई और लोग भी भागने में कामयाब हुए। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। IPC की धारा-188 के तहत एक महीने की जेल और 10 हजार का जुर्माना हो सकता है।
लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है। 1897 के महामारी कानून के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, सरकार/ कानून के निर्देशों/नियमों को तोड़ता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है।


