घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले से नहीं होगी पूछताछ, मिलेगा पुरस्कार, पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी
सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर को कम करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन मंत्रालय ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों की पहचान छिपाने के लिए नए आदेश जारी किए हैं।
इसके अनुसार घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले सहायता मित्रों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, इतना ही नहीं अस्पताल प्रशासन भी उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं करेगा और वही उन्हें अस्पताल से जाने की भी अनुमति बिना किसी झंझट के दी जाएगी।
सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने की कवायद के तहत सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस तरह की गाइडलाइन जारी की है। उत्तर परिवहन विभाग ने राजस्थान में घायलों की मदद करने वालों को पुरस्कार दिए जाने का भी प्रावधान कर दिया हैं।


