भिवाड़ी में बीड़ा निरस्त किया सोसाइटी के गेट का पट्टा:मुख्य दरवाजे पर ताला लगने से आमजन होंगे परेशान, राज्य सरकार को पुष्टि के लिए भेजा प्रस्ताव

भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर स्थित कॉसमॉस ग्रीन सोसाइटी के मुख्य गेट पर खसरा नंबर 838 /521 व 839/526 का विवाद अब प्रभारी अधिकारी नियमन बीड़ा के पास पहुंच गया है और बीड़ा प्रभारी अधिकारी ने इस विवाद में बिल्डर्स और सह खातेदारों की सुनवाई करते हुए बिल्डर्स के द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिया गया पट्टा निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं। इससे कॉसमॉस ग्रीन सोसाइटी सहित अशोका कॉसमॉस और कृषऔरा आवासीय सोसायटी के मुख्य गेट पर कभी भी ताला लग सकता है। जिससे इन सोसाइटी में रह रहे लोग परेशानी में पड सकते हैं ।
दरअसल 21 अगस्त 2013 में भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा) भिवाड़ी की सीमा में आने वाले गांव खानपुर के खसरा संख्या 820 / 525 और गांव सैदपुर के खसरा संख्या 633 / 518, 519 520, 521, 536, 649 / 537, 651 /538, 653 / 542, 550, 551 की भूमि को मैसर्स ईनोवेटिव कोलोनाईजर्स प्रा० लि० व मैसर्स कोसमोस इन्फा इंजीनियरिंग (इंडिया) लि० ने तत्कालीन यू.आई.टी. भिवाड़ी में स्वयं के पक्ष में लीज जारी करने के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेजों व शपथ पत्रों तथा आवेदन के साथ दी गई जमाबंदी को आधार मानते हुये बीडा भिवाड़ी द्वारा आवेदित भूमि की 57588 वर्गमीटर की भूमि को आवासीय प्रयोजना में व 9072 वर्गमीटर भूमि के व्यावसायिक पट्टे जारी कर दिए गए । ये सभी पट्टे 21अगस्त 2013 को मैसर्स ईनोवेटिव कोलोनाईजर्स प्रा० लि० व मैसर्स कोसमोस इन्फा इंजीनियरिंग (इंडिया) लि० के पक्ष में जारी किए गए थे । लेकिन यहीं पर खसरा नंबर 838/521 ,839/526 में कुल 2166 हेक्टेयर भूमि जो कि अभय सिंह पुत्र जगराम व ज्योति भड़ाना पत्नी विक्रम भड़ाना के नाम से सह खातेदारी में थी। इस भूमिका का भी बिल्डर्स के द्वारा फर्जी शपथ पत्र पेश कर अपने नाम पट्टा जारी करवा लिया गया था और इस सह खातेदारी की भूमि को भी बिल्डर्स ने अपने कब्जे में ले लिया और इस पर सोसाइटी में अंदर जाने का मुख्य गेट बना दिया। यह भूमि सोसाइटी और एनएच 25 को आपस में जोड़ती है ।
अब दोनों ही सह खातेदारों ने इस भूमि को बिल्डर्स के कब्जे से मुक्त कराने के लिए बीड़ा में वाद दायर किया और बीड़ा ने दोनों ही पक्षों को सुनते हुए मौके पर जाकर यथास्थिति को देखा और बिल्डर्स के द्वारा उचित जवाब मांगा गया और संबंधित खसरा नंबर की लीज डीड चाही गई तो उसमें बिल्डर सही और लीगल दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। जिस पर बीड़ा के नियमन प्रभारी अधिकारी ने गत 25 जनवरी को आदेश जारी करते हुए कॉसमॉस ग्रीन सोसाइटी के मुख्य गेट के सामने की खसरा नंबर 838/521 और 839/526 के पट्टों को निरस्त कर दिया है ।
ये दोनों ही पट्टे एकल लीज पट्टा होने के कारण राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ही जारी किए गए थे। इसलिए अभी बीड़ा ने इन दोनों ही पट्टों को रद्द करने के आदेशों की पुष्टि के लिए राज्य सरकार को भिजवाया है। राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद अब इस पर उप पंजीयक भिवाड़ी को दोनों ही पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे।
तीन सोसाइटी में रहने वाले सैंकडों लोगों का रास्ता होगा बंद
कॉसमॉस ग्रीन सोसाइटी के मुख्य गेट पर स्थित खसरा नंबर की इस भूमि के पट्टे निरस्त होने के कारण अब खाताधारकों के द्वारा सोसाइटी के मुख्य गेट को बंद करने की योजना बनाई जा रही है, इससे कॉसमॉस ग्रीन सोसाइटी के साथ-साथ अशोका कॉसमॉस व कृष ओरा आवासीय सोसाइटी में अंदर जाने वाले रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि अशोका कॉसमॉस और कृषओरा आवासीय सोसाइटी का मुख्य गेट भी यही है।