कोर्ट का फैसला:बिजली निगम के लाइनमैन को 3 वर्ष की सजा

कोर्ट का फैसला:बिजली निगम के लाइनमैन को 3 वर्ष की सजा

विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने जयपुर डिस्काॅम के हरसौरा कैम्प बानसूर के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में कार्यरत कोटपूतली निवासी जयराम सैनी को बिजली कनेक्शन की फाइल अधिशासी अभियंता को भिजवाने की एवज में रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कारावास व 20 हज़ार के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक एसीबी अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि मामले में बानसूर के मुगलपुर निवासी सुभाष चंद ने एसीबी में लाइन मैन के खिलाफ बिजली कनेक्शन फाइल अधिशासी अभियंता बहरोड़ को भेजने की एवज में 4 हजार रुपये रिश्वत की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर एसीबी की ओर से 16 अगस्त 2013 को ट्रैप कार्रवाई कर आरोपी लाईन मैन के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप में चालान पेश किया था।