श्याम बाबा का लक्खी मेला 22 से:डीजे नहीं बजा सकेंगे श्रद्धालु, बिना अनुमति के नहीं लगेंगे भंडारे, उपखंड मजिस्ट्रेट दांतारामगढ़ ने जारी किए दिशा-निर्देश
5 मार्च तक लागू रहेंगे, पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थाई दुकान और कैबिन लगाने पर पूर्णतया प्रतिबंध
खाटूश्यामजी का लक्खी मेला 22 फरवरी से शुरू होगा। इसे लेकर उपखंड मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ़ ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व लोक शांति के मद्देनजर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपखंड मजिस्ट्रेट प्रतिमा वर्मा ने मंगलवार को आदेश जारी किए हैं। मेले में बाबा के चढ़ावे में किसी भी प्रकार के कांटेदार फूल एवं कांच की शीशियों में इत्र पर पूर्णतया रोक रहेगी।
मेले के दौरान बस, यात्री वाहन (यथा क्रुजर) के लिए चिह्नित बस स्टैंड का ही उपयोग करना होगा। उपखंड क्षेत्र की राजस्व सीमा क्षेत्र में डीजे बजाने व प्रदर्शन करने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। मेला प्रशासन राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1964 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करेगा। मेले में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग और प्रदर्शन नहीं करेंगे। श्रद्धालुओं के आवागमन मार्ग के दोनों तरफ उपखंड मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति के भंडारे, ठेले, कैबिन और मेडिकल कैंप नहीं लगाए जाएंगे।
यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। यह आदेश 7 फरवरी से 5 मार्च शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
Naresh Chouhan 

