राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभान्वितों की सूची में नाम शामिल करने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभान्वितों की सूची में नाम शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा पोर्टल को खोल दिया है। राज्य सरकार ने पौने दाे वर्ष बाद नए आवेदन लेने शुरू किए हैं। आवेदन ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र एनएफएसए के लिए आवेदन (अपील) के फार्म जारी कर दिए हैं।
आवेदन के लिए आवेदक परिवार के सभी सदस्यों का जनआधार कार्ड और आधार कार्ड नंबर होना जरूरी है। राज्य सरकार ने मई 2020 में नए आवेदन लेने बंद कर दिए थे। ई पीडीएस पोर्टल के सॉफ्टवेयर में नए आवेदनों और नए नाम जोड़ने का ऑप्शन बंद कर दिया था। कोरोना काल में लोगों के बेरोजगार होने और धंधे प्रभावित होने पर रियायती रेट पर गेहूं लेने लेने वालों की संख्या बढ़ी है। लेकिन नए चयन पर रोक हाेने की वजह से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा था।
भास्कर Explainer , इन श्रेणियों के लाेग होंगे पात्र
राज्य सरकार ने पात्रता मापदंडों में अंताेदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल, अन्नपूर्णा लाभार्थी, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा एवं पेंशन योजना, मनरेगा में वर्ष 09-10 से किसी भी 100 दिन मजदूरी कर चुका परिवार, सीएम निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना, भूमिहीन कृषक, बंधुआ मुक्त परिवार, सीमांत कृषक, सीएम जीवन रक्षा कोष से लाभान्वित परिवार, सरकारी हॉस्टल के अंत:वासी, एकल महिलाएं, पंजीकृत निर्माण श्रमिक, पंजीकृत अनाथालय, वृद्ध आश्रम और कुष्ठ आश्रम, कचरा बीनने वाले परिवार, उत्तराखंड श्रासदी से प्रभावित परिवार, साइकिल रिक्शा चालक, कुली, कुष्ठ रोगी व कुष्ठ मुक्त व्यक्ति, घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु जातियां, लघु कृषक, आस्था कार्डधारी परिवार, अजा-जजा अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति, कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार आदि पात्र होंगे।
ये है नियम...1000 से 1500 वर्ग फुट का पक्का मकान तो अपात्र:
परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा है तो वह एनएफएसए चयन के लिए अपात्र होगा। सरकार ने अपात्रता के लिए छह श्रेणियां निर्धारित हैं। इसमें आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता होने, परिवार का सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्था में नियमित कर्मचारी होने, एक लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा आय, चाैपहिया वाहन, नगरपरिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट और पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फुट का पक्का अवासीय या व्यावसायिक परिसर व ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फुट से बड़ा पक्का मकान होने पर अपात्र माना जाएगा। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की ही व्यवस्था की है। आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करने होंगे। अगर कोई दस्तावेज आवेदन के साथ अटैच नहीं किया तो उसे जमा करवाने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। दस्तावेज नहीं दिया तो आवेदन निरस्त हो जाएगा।


