बजट में स्टांप ड्यूटी में छूट का असर:100 गज का प्लॉट खरीदने पर हो सकेगा अब कम से कम 13 हजार रु. का फायदा
बजट में स्टांप ड्यूटी में मिली एक फीसदी की रियायत से अब 100 वर्ग तक का प्लाट खरीदना कम से कम 13 हजार रुपए तक सस्ता हो जाएगा। जबकि 60 साल से अधिक उम्र के खरीदारों कम से कम 18 हजार रुपए कम देने पड़ेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में बहुमंजिला इमारतों में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट पर दो फीसदी स्टांप ड्यूटी की रियायत को एक साल और बढ़ा दिया है।
वहीं, एक हजार वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों की डीएलसी रेट में 5 से 15 फीसदी की रियायत मिलने से फ्लैट की कीमतों में कमी होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ उपहार में दी जाने वाली अचल संपत्ति पर अब कोई स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि बजट में दी गई रियायतों से प्रदेश में नए मकान बनाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि 100 गज तक के भूखंड की रजिस्ट्री की स्टांप ड्यूटी में एक फीसदी की रियायत से मकान की लागत में कम हाेगी। उदाहरण के ताैर पर काेई 10 हजार रुपए के भाव 100 गज जमीन खरीदता था, तो उसको रजिस्ट्री के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के तौर पर 88,000 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन स्टांप ड्यूटी में एक फीसदी छूट से इस लगने वाला सरचार्ज भी कम लगेगा। ऐसे में अब रजिस्ट्री कराने पर 75 हजार रुपए ही देने पड़ेगे। यानी 13 हजार रुपए का फायदा हाेगा। यदि जमीन की कीमत 50 हजार रुपए हो तो उसी अनुपात में फायदा भी 65 हजार रुपए हाे जाएगा।
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