दिव्यांग जनों के आरक्षण का फैसला ना हाेने तक कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया राेकने की मांग

Sep 6, 2020 - 03:44
Sep 6, 2020 - 03:57
दिव्यांग जनों के आरक्षण का फैसला ना हाेने तक कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया राेकने की मांग

अलवर: परमार्थम दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग काे लेकर शनिवार काे एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा काे विशेष याेग्यजन आयुक्त के नाम ज्ञापन दिया। संस्थान के अध्यक्ष अशाेक कुमार ने बताया कि ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में दिव्यांग जनों को 4 प्रतिशत आरक्षण दिलाने का अनुरोध किया गया था। दिव्यांग अधिकार महासंघ ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हाेने से पहले विशेष याेग्यजन न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने पुलिस विभाग को नोटिस जारी कर निर्देश दिए थे कि विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को कांस्टेबल के समकक्ष नाॅन फील्ड पदों पर नियुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है।

पुलिस विभाग ने इस संबंध में 7 अगस्त 2020 को एक कमेटी का गठन किया, जो नॉन फील्ड पदों काे चिह्नित कर दिव्यांगजनों को नियुक्ति देने पर विचार विमर्श करेगी। इससे पहले ही पुलिस विभाग ने लिखित परीक्षा की तिथियां 6, 7 व 8 नवंबर घोषित कर दी हैं। इससे वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगजन वंचित रह जाएंगे। पुलिस भर्ती में लगभग 200 दिव्यांगजनों को रोजगार मिल सकता है। पुलिस थानों में स्वागत कक्ष, कंप्यूटर ऑपरेटर, डायल 100, अभय कमांड सेंटर आदि पदों पर चलन दिव्यांगता, थैलीसीमिया पीड़ित, एसिड अटैक सरवाइवर बखूबी काम कर सकते हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम एवं राजस्थान दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2018 के प्रावधानाें के अनुसार पुलिस भर्ती में दिव्यांग जनों को आरक्षण देने के लिए जरूरी नीतिगत प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। इसलिए दिव्यांगजनाें काे अारक्षण का समाधान नहीं हाेने तक भर्ती प्रक्रिया पर राेक लगाई जाए। ज्ञापन देने वालाें में संस्थान सचिव प्रताप सिंह चाैहान, काेषाध्यक्ष पूनम, कांता प्रजापत, सुरेश पंवार व भवानी शर्मा शामिल थे।