शादी प्रोग्राम में 100 लोगों का प्रवेश होते ही गेट बंद करना जरूरी,वर्ना निरस्त होगा मैरिज गार्डन का लाइसेंस
अलवर: राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार ने विवाह व अन्य समारोह स्थलों पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए नई गाईड लाईन जारी की हैं। जिसमे सरकार ने प्रशासन और अधिकारियों की नजर में यह कार्य किया जाएगा। शादी-समारोह में 100 व्यक्ति की लिमिट लगाने के बाद अब सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे मैरिज गार्डन संचालकों की मुश्कीलें बढ़ गई है। सरकार ने अब मैरिज गार्डन में यदि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं की तो उस विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा एवं आयोजक पर 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने आज इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं
विवाह स्थलों पर होने वाले विवाह एवं अन्य समारोह के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाईड लाईन की पालना नहीं होने पर विवाह स्थलों पर संचालक एवं स्वामी उतरदायी होंगे तथा गाईड लाईन की अवहेलना होने पर विवाह स्थलों का लायसेंस निरस्त किया जायेगा।
मैरिज स्थलों/ गार्डन के मालिक समारोह में 100 व्यक्ति एकत्रित होते हैं तो विवाह स्थल समारोह के प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे तथा अतरिक्त व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों में दिशनिर्देशों की पालन के लिए नगर परिषद आयुक्त, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।


