पुलिसकर्मी हर माह 300 रु. देकर प्रदेश में कर सकेंगे रोडवेज में यात्रा
राजस्थान राेडवेज की बसाें में राज्य की सीमा में यात्रा के बदले पुलिसकर्मियाें काे हर महीने तीन साै रुपए वेतन से देने हाेंगे। कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक तक ये राशि देने के बाद साधारण/द्रुतगामी बसाें में यात्रा की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। पूर्व में पुलिसकर्मियाें काे सरकारी काम से राेडवेज की बसाें में जाने पर चालान दिया जाता था। सरकार खर्चा वहन करती थी। अब राेडवेज बसाें में यात्रा के लिए पुलिसकर्मियाे के वेतन से कटाैती का निर्णय मुख्यालय स्तर पर लिया गया है।
राेडवेज के मुताबिक इस राशि का भुगतान प्रत्येक माह एक से दस तारीख तक किया जाना आवश्यक है। पुलिसकर्मियाें के वेतन से निगम काे देय व राजकीय अंशदान की निर्धारित राशि एंप्लाई आईडी के अनुसार निगम के अधिकृत बैंक खातें में प्रति माह भुगतान किया जाएगा। उक्त राशि के प्राप्त हाेने पर निगम की ओर से आरएफआईडी कार्ड रिचार्ज किया जाएगा।
पुलिसकर्मी की एंप्लाई आईडी के आधार पर आरएफआईडी कार्ड पांच वर्ष या पुलिसकर्मी की सेवानिवृति दिनांक तक जाे भी पहले हाे के लिए जारी किया जाएगा। पांच वर्ष बाद निगम के आरएफआईडी कार्ड सेंटर से नवीनीकरण हाेगा। सेवानिवृति पर पुलिसकर्मी से आरएफआईडी कार्ड पुलिस विभाग जमा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा।
राजकीय कार्य के लिए अंतरराज्यीय क्षेत्र की यात्रा सुविधा पुलिस वारंट/वास्तविक यात्रा के पुनर्भरण आधार पर यथावत प्रदान की जाएगी। इसमें राजस्थान सीमा तक का किराया आरएफआईडी कार्ड से ही लिया जाएगा। अंतरराज्यीय क्षेत्र का किराया पुलिस वारंट/वास्विक यात्रा के पुनर्भरण के आधा पर देय हाेगा।
सेवारत पुलिसकर्मियों काे भी मिलेगी ये सुविधा
एक बस में अधिकतम पांच पुलिसकर्मी अधिकृत हाेंगे। विशेष परिस्थितियाें में मुख्य प्रबंधक संख्या बढ़ाने के लिए अधिकृत हाेंगे। कानून व्यवस्था, चुनाव, त्याैहार आदि में पुलिसकर्मियाें के परिवहन के लिए बसाें की मांग किए जाने पर समय-समय पर आकस्मिक अनुबंध की दर के अनुसार पृथक से किराया वसूल किया जाएगा। यात्रा सुविधा केवल सेवारत पुलिसकर्मियाें काे ही देय हाेगी। नियमानुसार 20 किलाेग्राम तक लगेज की सुविधा निशुल्क रहेगा। इससे ज्यादा लगेज पर किराया देना हाेगा।
बीकानेर डिपाे की मुख्य प्रबंधक इंद्रा गाेदारा ने बताया कि आरएफआईडी कार्ड की व्यवस्था के लिए नाेडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए है। सभी नाेडल अधिकारियाें काे पुलिस विभाग के जिला/यूनिट की ओर से आरएफआईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्ड बनने के बाद उन्हें जिला/यूनिट प्रभारी काे उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी नाेडल अधिकारी की रहेगी। इतना नहीं कार्ड के साथ पुलिसकर्मी काे आईडी कार्ड साथ रखना जरूरी हाेगा।


