रीट परीक्षा पर फैसला: सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं बाकी सब वर्ग को पासिंग मॉर्क्स में 5 प्रतिशत की छूट सर्टिफिकेट्स की वैधता 3 साल रहेगी

Dec 16, 2020 - 12:14
Dec 17, 2020 - 07:48
रीट परीक्षा पर फैसला: सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं बाकी सब वर्ग को पासिंग मॉर्क्स में 5 प्रतिशत की छूट सर्टिफिकेट्स की वैधता 3 साल रहेगी

रीट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी मिल रही है। काफी वक्त से अटकी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस परीक्षा के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स जारी किए हैं। इसमें एसटी एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस व एमबीसी कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत प्राप्तांकों में छूट देने का निर्णय किया है। जबकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्राप्तांको में कोई भी छूट नहीं दी गई है। जबकि इससे पहले रीट परीक्षा में सभी कैटेगरी में न्यूनतम प्राप्तांक 60 प्रतिशत अंक रखे गए थे।

इस नए आदेश के अनुसार, रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य किया गया है और अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग कैटेगरी के परीक्षाथियों के लिए पास होने के लिए 55 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य किया गया है।

इसके साथ ही सभी श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता महिलाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 प्रतिशत, दिव्यांग श्रेणी में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत और सहरिया जनजाति के लिए सहरिया क्षेत्रों में 36 फीसदी अंक लाना अनिवार्य किया गया है और टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान इलाके के एसटी के लिए 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।

शिक्षा विभाग ने रीट प्रमाण पत्रों की वैधता 3 वर्ष के लिए निर्धारित की है। पहले छात्रों को उम्मीद थी कि यह प्रमाण पत्र आजीवन वैध रहेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज इस आदेश की ट्वीट करते हुए बताया है कि परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। साथ ही, उन्होंने लिखा है कि बहुत जल्द ही रीट परीक्षाओं की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा।