घूसखोर एसएचओ और हैड कांस्टेबल को 2 साल जेल

घूसखोर एसएचओ और हैड कांस्टेबल को 2 साल जेल
अटल बंध थाने में 20 साल पहले ली थी रिश्वत

विशेष न्यायालय ने अटल बंध थाने के रिश्वतखोर पूर्व एसएचओ राजेश विश्नोई और हैड कांस्टेबल धर्म सिंह को दो साल जेल की सजा दी है। साथ ही इन पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) के जज जितेन्द्र सिंह गुलिया ने मुकदमे की सुनवाई के बाद इन दोनों को रिश्वत लेने का दोषी माना है। सहायक निदेशक (अभियोजन) महेन्द्र कुमार अग्रे के अनुसार आनंद नगर निवासी दुकानदार ओमवीर ने मार्च, 2000 में किसी से बीड़ी के बंडल खरीदे थे।

बाद में यह चोरी का माल निकला। इस पर पुलिस पकड़ कर उसे चोरी का माल खरीदने के आरोप में थाने ले आई। इस पर उसके भाई ओमपाल ने तत्कालीन एसएचओ राजेश विश्नोई से संपर्क किया। विश्नोई ने आरोपी नहीं बनाने के लिए 10,000 रुपए मांगे। बाद में 6500 रुपए लेना तय हुआ। पीड़ित के पास 5500 रुपए का ही बंदोबस्त हो सका। इस एसएचओ ने यह रकम हैडकांस्टेबल धर्मसिंह को सौंपने को कहा। 5500 रुपए देने के बाद हैड कांस्टेबल ने बकाया 1000 रुपए के लिए उस पर दबाव बनाया। इस पर पीड़ित ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत की।

एसीबी ने मार्च,2000 में हैड कांस्टेबल को 1000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जांच में तत्कालीन एसएचओ को भी मुल्जिम बनाया गया। चंूकि उन दिनों भरतपुर में एसीबी की कोर्ट नहीं थी, इसलिए कोटा स्थित कोर्ट ने दोनों को डिस्चार्ज कर दिया। सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने मुकदमा चलाने के निर्देश दिए। सुनवाई के बाद साबित हुआ कि दोनों पुलिस कर्मियों ने रिश्वत ली थी।