स्कूल में दोस्ती का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया, 16 साल की लड़की हुई गर्भवती
उदयपुर की पोक्सो कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन रेपिस्ट को 20 साल की कठोर सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। दरअसल तीन साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए पोक्सो कोर्ट 1 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उससे गर्भवती करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
दरअसल, सामने आया कि उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डाकन कोटड़ा इलाके में स्कूल में पीड़िता पढ़ती थी। वहीं पर आरोपी भी पढ़ता था। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसला कर उसके साथ गलत काम किया करता था। इसी के चलते फरवरी 2019 में पीड़िता के पेट दर्द की शिकायत के बाद जब अस्पताल लाया गया तो पता चला कि वह गर्भवती है और उसने बच्चे को जन्म दिया। हालांकि कुछ दिन में ही उस बच्चे की मौत हो गई।
मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। कोर्ट में प्रकरण चलने के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त आरोपी भी नाबालिग था। पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपी को धारा 376(3) के तहत दुष्कर्म करने और लगातार करने का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपए पीड़ित प्रतिकर देने को भी कहा गया है।
बच्चों के खिलाफ अत्याचार को लेकर पुलिस गंभीर : एसपी
मामले को लेकर वरिष्ठ लोक अभियोजक चेतन पुरी गोस्वामी ने कहा कि यह गंभीर प्रवृति का अपराध है। इसमें पीड़िता गर्भवती भी हुई। ऐसे अपराधों से पैदा होने वाले बच्चों का भविष्य गर्त में जाता है। वहीं इसे लेकर उदयपुर एसपी मनोज चौधरी ने कहा कि इस तरह के प्रकरणों को गंभीरता और सतर्कता से अनुसंधान किया जाता है। उदयपुर पुलिस के लिए हमेशा से महिला और बच्चों के साथ अत्याचार के मामले में गंभीरता से अनुसंधान करना हमारी प्राथमिकता रही है।


