रेपिस्ट को 20 साल की सजा, 70 हजार जुर्माना लगाया:नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, अजमेर-हिसार ले जाकर किया रेप

रेपिस्ट को 20 साल की सजा, 70 हजार जुर्माना लगाया:नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, अजमेर-हिसार ले जाकर किया रेप

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ रेप करने के मामले में गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोषी युवक को अधिकतम 20 साल की सजा सुनाई और 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

एपीपी गुलजार मोहम्मद ने बताया कि चूरू जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के गोढ़िया बड़ी निवासी अजय कुमार उर्फ सोनू पुत्र भगवाना राम धानक के खिलाफ 21 जनवरी 2021 को नाबालिग छात्रा को बहला-फुसला कर बाइक से भगा ले जाने का मामला पचेवर थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस ने 26 जनवरी 2021 को नाबालिग लड़की को हिसार (हरियाणा) से दस्त्याब कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने 6 फरवरी 2021 को आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ 13 अप्रेल 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया गया।

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद गुरुवार को इस मामले में निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने युवक को 20 साल के कारावास की सजा और 70 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। उधर, पचेवर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह में बताया कि इस केस को एसपी ने गंभीरता से लेते हुए ऑफिसर स्कीम में लेकर जल्दी ही पीड़िता को न्याय दिलाने की कार्रवाई की।