कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में महिला सहित दो को कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में महिला सहित दो को कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय पोक्सो क्रम-1 के न्यायाधीश अशोक चौधरी ने आरोपी को 10 साल का साधारण कारावास सुनाया है। साथ ही उस पर 19 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जबकि मामले में सहयोगी आरोपी महिला को 7 साल का साधारण कारावास सुनाया है।

साथ ही उस पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आवां तहसील कनवास जिला कोटा निवासी विनोद पुत्र दुर्गालाल एवं मनोहरी बाई पत्नी हंसराज के विरुद्ध आरोप है कि 16 नवंबर 2012 को रात 10 बजे 14 साल की किशोरी को उसके मकान से जबरन पकड़कर ले गए और आवां में विनोद के मकान में उसे 3 दिन तक रखा और बंधक बनाकर विनोद ने उसके साथ बलात्कार किया। कनवास थाना पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था।

दुष्कर्मी को बीस साल की कैद

नाबालिग छात्रा को फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के करीब दो साल पुराने मामले में पाेक्सो क्रम संख्या-5 के न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने आरोपी को 20 साल कारावास सुनाया है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने मार्च 2019 में जवाहर नगर थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसकी 13 साल की बेटी कोे मैस पर काम करने वाला युवक भागकर ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी गोलू मेहरा को गिरफ्तार किया।