नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल का कारावास:बच्चे को खेत में ले जाकर की थी गलत हरकत, पुलिस में शिकायत करने पर देता था आत्महत्या करने की धमकी

Feb 25, 2022 - 11:18
नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल का कारावास:बच्चे को खेत में ले जाकर की थी गलत हरकत, पुलिस में शिकायत करने पर देता था आत्महत्या करने की धमकी

पोक्सो कोर्ट संख्या तीन के विशेष जज बरकत अली ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी लादूराम जाट को दोषी मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

लोक अभियोजक के अनुसार 19 अप्रैल 2020 को एक व्यक्ति ने शिवपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 14 साल का चचेरा भाई एक अप्रैल 2020 को खेत में जा रहा था। इस दौरान रेपड़ावास गांव निवासी लादूराम जाट उसे डरा-धमका कर अपने खेत में ले गया और उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की। किसी को घटना के बारे में बताने पर जाने से मारने की धमकी दी। बाद में नाबालिग ने अपने रिश्ते के भाई को सारी बात बताई जिस पर उन्होंने शिवपुरा थाने में रेपड़ावास गांव निवासी लादूराम पुत्र चिमनाराम जाट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले में गुरुवार को पोक्सो कोर्ट संख्या तीन के विशेष जज बरकत अली ने सुनवाई की। दोनों पक्ष के वकीलों की बहस व गवाहों के बयान के बाद उन्होंने रेपड़ावास (शिवपुरा) निवासी लादूराम जाट पुत्र चिमनाराम को दोषी मानते हुए 05 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।