बस चैकिंग दल से अभद्रता करने पर अब होगी एफआईआर
रोडवेज बस में निरीक्षण के दौरान चैकिंग दल से अभद्रता करने पर जेल जाना पड़ सकता है। इसके लिए संबंधित यात्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अगर कंडक्टर ने पैसे लेकर टिकट नहीं दिया है या अन्य किसी तरह की लापरवाही बरती है तो उसका उस आगार से तबादला कर दिया जाएगा। रोडवेज प्रबंधन ने बसों के निरीक्षण व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके तहत अब बस चैकिंग के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
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रोडवेज सीएमडी नवीन जैन ने शनिवार को इसके विस्तृ़त दिशा-निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत अब कंडक्टर को न तो बस से नीचे उतारा जाएगा और न ही निरीक्षण दल अपने पास बुलाएगा। नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि निरीक्षण में बिना टिकट पाए जाने पर किराया राशि और जुर्माना वसूल होगा, भले ही कंडक्टर को पैसे देकर टिकट नहीं लिया हो। बिना वैध टिकट/पास के यात्रा करने वाले यात्रियों से जितनी दूरी की यात्रा उनके द्वारा कर ली गई है,
उतनी ही दूरी का किराया लिया जाएगा। यदि मामला न्यायालय में जाता है तो यात्री को एक माह की कैद और 250 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस संबंध में लोहागढ़ आगार के प्रबंधक वित्त महेश गुप्ता ने बताया कि सभी कंडक्टर और ड्राइवरों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।


